अब मोटर इंश्योरेंस में ग्राहक की भी मर्जी चलेगी,15 दिसंबर

अब मोटर इंश्योरेंस में ग्राहक की भी मर्जी चलेगी,15 दिसंबर से बदलेंगे नियम।कार-बाइक मालिकों के लिए बड़ी राहत,अब इंश्योरेंस के नाम पर सभी कवर एक साथ लेने की मजबूरी नहीं।थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य,बाकी कवर अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने का मिलेगा विकल्प।यात्रियों और पीछे बैठने वालों का लायबिलिटी कवर लेना होगा वैकल्पिक।अपनी गाड़ी के नुकसान (Own Damage) का कवर भी अलग से चुन सकेंगे।हर कवर का प्रीमियम अलग-अलग बताना होगा,ग्राहक को पता चलेगा किस कवर के लिए कितना पैसा दे रहा है।इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी खरीदते समय Customer Option Form और Information Sheet देना होगा अनिवार्य।पहले से थर्ड पार्टी पॉलिसी वालों को भी अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों का कवर जुड़वाने की रहेगी सुविधा।यानी अब जरूरत के मुताबिक चुनिए इंश्योरेंस कवर,बेवजह के अतिरिक्त खर्च से बचने का विकल्प। ⚡ IRDAI का नया 4-टियर मोटर इंश्योरेंस सिस्टम 15 दिसंबर 2026 से लागू। खबरी