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Azamgarh•24 days ago

गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी के घर मुनादी, 18 अक्टूबर तक पेश न होने पर होगी कुर्की

गैंगस्टर एक्ट में फरार आरोपी के घर मुनादी, 18 अक्टूबर तक पेश न होने पर होगी कुर्की

आजमगढ़। बिलरियागंज थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस की कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के घर और मोहल्ले में मुनादी कराकर उसे न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी। पुलिस के अनुसार थाना बिलरियागंज में दर्ज मुकदमा संख्या 143/2026, धारा 2(बी)(i)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव पुत्र वीरेंद्र गौड़ उर्फ नागेंद्र, निवासी राजेंद्र नगर (कान्दू टोला), बिलरियागंज लगातार फरार है। उसके खिलाफ गैंगस्टर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट और 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुपालन में छह अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी के घर और मोहल्ले में मुनादी कर परिजनों व स्थानीय लोगों को बताया कि 18 अक्टूबर तक आरोपी न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कुर्की की जाएगी। कार्रवाई में उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा और कांस्टेबल रोहित त्रिपाठी शामिल रहे।

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