UP में पुलिस वेरिफिकेशन के नए नियम - 2026 योगी
UP में पुलिस वेरिफिकेशन के नए नियम - 2026 योगी सरकार ने 1958 वाला पुराना नियम हटाकर नई नीति लागू कर दी है। 1. वेरिफिकेशन से पहले ही नौकरी अब पुलिस रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सेलेक्शन होते ही आपको प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बाद में रिपोर्ट सही आने पर नौकरी पक्की हो जाएगी। 2. 30 दिन में रिपोर्ट जरूरी जिला पुलिस और LIU को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। देर करने पर गृह विभाग कार्रवाई करेगा। 3. अब पुलिस घर नहीं आएगी - न आपके घर पूछताछ होगी - न थाने बुलाया जाएगा - न कोई एक्स्ट्रा कागज मांगा जाएगा वेरिफिकेशन सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर होगा। 4. सिर्फ FIR से नौकरी नहीं जाएगी केवल FIR दर्ज होने या जांच चलने से आप फेल नहीं होंगे। लेकिन इन मामलों में नौकरी नहीं मिलेगी: हत्या, डकैती, बलात्कार, दहेज हत्या, पेपर लीक, नकल माफिया, सॉल्वर गैंग, फर्जी सर्टिफिकेट, साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर एक्ट। *5. हिंसक संगठन वाला नियम* जो व्यक्ति किसी ऐसे संगठन से जुड़ा है जिसका काम हिंसा से सरकार पलटना है, वो सरकारी नौकरी के लायक नहीं माना जाएगा। पहले से सरकारी नौकरी में लगे लोगों का दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होगा।