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Deoria•14 days ago

देवरिया में निषेधाज्ञा 15 दिसंबर तक लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध।

देवरिया में निषेधाज्ञा 15 दिसंबर तक लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध धार्मिक सौहार्द, शांति व्यवस्था और परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए जारी आदेश; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। देवरिया 16 अक्टूबर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि त्योहारों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी निषेधाज्ञा की अवधि 15 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में 17 अगस्त को जारी आदेश 15 अक्टूबर तक प्रभावी था। नया आदेश पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। आदेश के तहत लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुसार करना होगा। धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने, भड़काऊ पोस्टर या लेखन करने तथा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एसएमएस, एमएमएस व ट्वीट के माध्यम से अफवाह या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी के घर की छत पर ईंट-पत्थर एकत्र करने, पंचायत या महापंचायत बुलाने अथवा उसमें शामिल होने तथा धार्मिक स्थलों के आसपास प्रतिबंधित जानवर के साथ घूमने की भी मनाही होगी। अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर रोक रहेगी। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट या उपजिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से लाइसेंसी शस्त्र ले जाने की छूट होगी। सिख समुदाय के कृपाण धारण करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाठी इस्तेमाल करने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। परीक्षाओं के दौरान केंद्रों के 200 से 300 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिंटिंग की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र के 100 मीटर के भीतर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा केंद्र परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य संचार संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। परीक्षा समाप्त होने तक अभ्यर्थी या प्रश्नपत्र को केंद्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा अवधि में केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल लागू किया गया है।

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